भारतीय संसद : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

भारतीय संसद : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

भारतीय संसद

● भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है— संसद
● भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है— लोकसभा + राज्यसभा + राष्ट्रपति
● संसद के कितने सदन है— दो
● संसद के किस सदन को ‘प्रतिनिधि सभा’ कहा जाता है— लोकसभा
● संसद का स्थायी संदन कौन-सा है— राज्यसभा
● भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है— राष्ट्रपति
● संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है— 6 माह
● भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है— राष्ट्रपति
● भारतीय संसद की संप्रभुत्ता किससे प्रतिबंधित है— न्याय समीक्षा से
● भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है— साधारण विधेयक
● साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है— राष्ट्रपति
● स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं— चार बार
● क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है— कभी नहीं
● एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है— दो बार
● संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है— लोकसभा अध्यक्ष
● संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है— राष्ट्रपति
● संसदीय प्रणाली को कौन-सी प्रथा भारत की देन है— शून्य काल
● संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन-सा होता है— प्रश्न काल
● किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है— संविधान संशोधन विधेयक
● सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है— संसद
● संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है— संघीय सरकार
● संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ— 1989 ई.
● अस्थायी संसद भारत में कब तक रही— 17 अप्रैल, 1952 ई.
● संसद भवन (पार्लियामेंट हाउस) का उद्घाटन कब हुआ— 1927 ई.
● संसद भवन (पार्लियामेंट हाउस) का उद्घाटन किसने किया था— लॉर्ड इरविन
● भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है— संसद का
● राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है— लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर
● संसद का निम्न सदन कौन-सा होता है— लोकसभा
● संसद का उच्च सदन कौन-सा होता है— राज्यसभा
● संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है— मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को